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सरकार ने पीली मटर के शून्य शुल्क आयात की अवधि बढ़ाई, खाद्य तेल और अन्य दालों के लिए भी अहम फैसले

भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 31/2025 के तहत पीली मटर (Yellow Peas – HS Code 0713 10 10) के आयात पर लागू शून्य सीमा शुल्क की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। यह फैसला घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही,.........

Government 31 May
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नई दिल्ली, 30 मई 2025 — केंद्र सरकार ने दालों और खाद्य तेलों की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर रखने के लिए सीमा शुल्क से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। हाल ही में जारी अधिसूचना संख्या 31/2025-सीमा शुल्क के तहत, पीली मटर (Yellow Peas – HS Code 0713 10 10) के शून्य सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह छूट 31 मई 2025 तक मान्य थी। यह फैसला मुख्य रूप से देश में चना, तुअर, मूंग जैसी दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने खाद्य तेल सेक्टर में भी राहत दी है। कच्चे खाद्य तेल के आयात शुल्क को घटाकर 16.5% कर दिया गया है, जिससे घरेलू तेल रिफाइनिंग उद्योग को लाभ मिलेगा और खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करते हुए क्रमांक 57, 61 और 70 की तालिका में "10%" सीमा शुल्क की नई प्रविष्टि की है। ये सभी संशोधन 30 मई 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। यह निर्णय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) और वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत लिया गया है, जिसे जनहित में आवश्यक माना गया है।

इन नीतिगत संशोधनों से न केवल दाल और खाद्य तेल के आयातकों को राहत मिलेगी, बल्कि उपभोक्ता बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखने और घरेलू प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने में भी मदद मिलेगी।

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