खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने 2024 के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (डोमेस्टिक) [OMSS (D)] के तहत गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) 25 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं खुले बाजार में ई-नीलामी के माध्यम से आटा मिलों, गेहूं उत्पाद निर्माताओं, प्रोसेसर्स और अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचेगा।
इस नीति के तहत, खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए गेहूं (FAQ) का आरक्षित मूल्य ₹2325 प्रति क्विंटल और गेहूं (URS) का ₹2300 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह दर फसल वर्ष RMS 2024-25 सहित सभी फसलों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। निजी पार्टियों को यह गेहूं ई-नीलामी के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का यह कदम खाद्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए किया गया है।