नई अधिसूचनाओं के अनुसार, पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात की अंतिम समयसीमा 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है। हालांकि, 28 फरवरी 2025 से पहले लोड किए गए शिपमेंट 31 मई 2025 तक भारत में बिना कस्टम ड्यूटी के पहुंच सकते हैं।
🔹 डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 43/2024-25:
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की 24 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार, ITC(HS) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के आयात की अनुमति दी गई थी। इस आयात पर कोई न्यूनतम मूल्य (MIP) या बंदरगाह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, यदि बिल ऑफ लडिंग (BL) 28 फरवरी 2025 या उससे पहले जारी हुआ है।
🔹 कस्टम्स अधिसूचना संख्या 17/2025-कस्टम्स:
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 7 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 17/2025-कस्टम्स के तहत पीली मटर के शून्य सीमा शुल्क की समय-सीमा 31 मई 2025 तक बढ़ा दी है।
👉 इसका मतलब है कि 28 फरवरी 2025 से पहले लोड हुए शिपमेंट 31 मई 2025 तक भारत पहुंच सकते हैं और ड्यूटी-फ्री रहेंगे।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु:
✔ ड्यूटी-फ्री आयात की समयसीमा 28 फरवरी 2025 से आगे नहीं बढ़ाई गई है।
✔ जो शिपमेंट 28 फरवरी 2025 से पहले लोड हुए हैं, वे 31 मई 2025 तक भारत में बिना शुल्क के क्लियर हो सकते हैं।
✔ 31 मई 2025 के बाद आने वाले शिपमेंट पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है, भले ही वे पहले लोड किए गए हों।
✔ आयातकों को किसी भी निर्णय से पहले व्यापार विशेषज्ञों और कानूनी सलाहकारों से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।