वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बांग्लादेश से आयातित कुछ वस्तुओं पर पोर्ट-विशिष्ट प्रतिबंध लगाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना संख्या 07/2025-26, दिनांक 17 मई 2025 के तहत यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है
नई अधिसूचना के अनुसार, बांग्लादेश से सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों (Ready Made Garments) का आयात अब केवल न्हावा शेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इन वस्त्रों का किसी भी भूमि पोर्ट (Land Port) से आयात अनुमत नहीं होगा।
इसके अलावा, निम्नलिखित वस्तुओं का आयात बांग्लादेश से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में स्थित किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (LCS) या एकीकृत जांच चौकी (ICP) के माध्यम से, साथ ही पश्चिम बंगाल में चांगराबंधा और फुलबाड़ी LCS के माध्यम से अनुमत नहीं होगा:
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फल / फलों से युक्त एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ
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प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं
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कपास एवं कपास यार्न वेस्ट
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प्लास्टिक एवं पीवीसी तैयार उत्पाद (केवल वे कच्चे माल जैसे पिगमेंट, डाई, प्लास्टिसाइज़र और ग्रैन्यूल्स, जो घरेलू उद्योगों में उपयोग होते हैं, इससे मुक्त हैं)
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लकड़ी के फर्नीचर
हालांकि, मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन के आयात पर ये पोर्ट प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
DGFT ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेपाल और भूटान के लिए भारत से होकर गुजरने वाले बांग्लादेशी माल (Transit Goods) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इस कदम का उद्देश्य पूर्वोत्तर सीमाओं से आने वाले संवेदनशील उत्पादों पर निगरानी बढ़ाना और व्यापार को अधिक सुव्यवस्थित करना है।